चित्र: श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री , भारत

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) संभवतः हमारे देश की सबसे सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है। यह एक ऐसी योजना भी है, जिसका लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है । इसमें  अमीर-गरीब का कोई भेदभाव नहीं किया  जाता। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मात्र रु. 20 के प्रीमियम के भुगतान पर आपको रु. 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है।

यह योजना बैंकों और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से  भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संचालित की जाती है। आइए, अब योजना के विषय में विस्तार से जानते हैं-

किसे मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा

18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसका किसी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है, वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकता है ।

यदि संयुक्त खाता है, तो सभी खातेदार, यदि वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, योजना में भाग ले सकते हैं।

यदि एक से अधिक खाते हैं, तो केवल एक खाते में ही बीमा का लाभ लिया जा सकता है ।

एनआरआई भी ले सकते हैं लाभ

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एक बड़ी बात यह है कि इसमें प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी शामिल किए गए हैं । ध्यान रखें कि क्लेम का भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में ही किया  जाता है ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का प्रीमियम कितना है और कैसे जमा करें

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का प्रीमियम मात्र रु. 20 है, जो आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से प्रति वर्ष डेबिट किया जाता है ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ

दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा, भूकम्प आदि के कारण मृत्यु होने पर भी बीमा का लाभ मिलता है ।

दुर्घटना में यदि दोनों हाथ या दोनों पैर अथवा दोनों आँखें क्षतिग्रस्त हो जाएं और उनका इलाज़ संभव न हो, तब रु. 2 लाख का भुगतान किया जाता है  ।

एक आँख की रोशनी चली जाने अथवा एक हाथ या एक पैर लाइलाज़ तौर पर क्षतिग्रस्त हो जाने पर रु. 1 लाख का भुगतान किया जाता है  ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत केवल दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रु. 2 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। जबकि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (PMJJY) में किसी भी कारण से मृत्यु होने पर इतनी ही राशि अदा की जाती है।

दुर्घटना बीमा में क्या नहीं मिलता ?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा  के अंतर्गत अस्पताल में हुए खर्च के भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा नहीं मिलता  है।

बीमे का पैसा किसे मिलता है ?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पंजीकरण फॉर्म में नामित व्यक्ति को बीमा- राशि का भुगतान किया जाता है। यदि उसने फॉर्म  में किसी का नामांकन नहीं किया है, तो कानूनी तौर पर वारिसों को बीमे की राशि अदा की जाती है।

दुर्घटना की पुलिस रिपोर्ट

यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु सड़क, रेल अथवा हवाई दुर्घटना में होती है , तो पुलिस को सूचना देना आवश्यक है। लेकिन यदि मृत्यु सर्प-दंश (साँप के काटने) अथवा पेड़ से गिरने जैसे कारणों से होती है, तो बीमा के भुगतान के लिए केवल अस्पताल में इलाज के कागजात पर्याप्त होते हैं।

पंजीकरण  कब और कैसे करें

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वर्ष 1 जून से 31 मई तक होता है। इस दौरान आप कभी भी पंजीकरण फॉर्म भरकर अपने बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं और आपके खाते से बीमा प्रीमियम वसूल करने के लिए प्राधिकृत कर सकते  हैं। यदि आप वर्ष के दौरान योजना मे शामिल होते हैं, तो आपसे उस वर्ष का प्रीमियम आनुपातिक आधार पर लिया जाता है, लेकिन आगामी वर्ष से पूरा प्रीमियम वसूला जाता है।